Recruitment of Regional Worker
क्षेत्रीय कार्यकर्ता भर्ती
Regional Worker Chhattisgarh:अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं नियमों के प्रभावी एवं सूचारू कियान्वयन हेतु चिन्हित अनुभाग स्तर पर वन अधिकार प्रकोष्ठ में क्षेत्रीय कार्यकर्ता की नियुक्ति किया जाने हेतु सुकमा दिनांक 31.05.2022 प्रसारित की गई थी। जिसमें क्षेत्रीय कार्यकर्ता हेतु पात्र आवेदन प्राप्त नही होने के कारण अंशिक संशोधन करते हुए दिनांक 03.012023 तक आवेदन आमत्रित की जाती है।
यह पद अशासकीय एवं पूर्णतः अस्थायी होंगे एवं निर्धारित एवं नियत की गई अवधि के अंतर्गत सीमित होंगे, अन्य सम्पूर्ण जानकारी निचे प्राप्त कीजिये
अपने सभी छात्र एवं मित्रों को इस सम्बन्ध में जल्द से जल्द सम्पूर्ण जानकारी पहुँचाने का प्रयास करें और इस आर्टिकल को उन तक share ज़रूर करें,
साथ ही अन्य Updates के लिए हमारे Telegram और WhatsApp Group से जुड़ जाइए।
और Online Student Seva का App Play Store से Download करें।
Follow Us On Google NEWS
IMPORTANT POINTS
Department Name | Collector Office Sukma, CG Government |
Recruitment Name | Regional Officer |
Salary | 15000 |
Start Date | 29/12/2022 |
End Date | 03/01/2023 |
Mode | Offline |
Official Website | sukma.gov.in |
Post Detals And Tips
टीप:-
1.मानदेय में उच्च कुशल श्रमिक हेतु राज्य शासन द्वारा निर्घारित मासिक वेतन दरें तथा यात्रा व्यय शामिल है,
2, आवेदक छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना चाहिए, इस हेतु प्रमाणपत्र संलग्न करना होगा। जनजातीय परंपराओं, रीतिरिवाजों, संस्कृति की सामान्य जानकारी होनी चाहिए।
3, आवेदन निर्धारित प्रारूप में पूर्ण कर तथा आवश्यक दस्तावेज दिनांक 03.01.2023 तक समय 05 बजे अपरान्ह पंजीकृत डाक या स्वंय उपस्थित होकर इस कार्यालय कलेक्टर(आदिवासी विकास शाखा) जिला सुकमा में जमा कर सकते है।
आवेदन प्रारूप शैक्षणिक योग्यता एवं विज्ञापन से संबंधित विस्तृत जानकारी जिला सुकमा के वेब साईट www.sukma.gov.in पर या निचे दिए गए नोटिस के link से pdf फाइल download कर देखा जा सकता है।
शर्तें निम्नानुसार हैं :-
1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से द्वितीय श्रेणी में स्नातक उपाधि धारक हो | कम्प्यूटर का सामान्य ज्ञान होना चाहिए।
2. वन अधिकार अधिनियम, 2006 के कियान्वयन का मैदानी क्षेत्रों में कार्य करने का अनुमव हो, ऐसे व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जायेगीं। इस हेतु छत्तीसगढ़ राज्य में कार्यरत किसी शासकीय अथवा पंजीकृत अशासकीय संस्था का अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया जाना होगा |
3. अधिकतम आयु 04 जनवरी 2022 की स्थिति में 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये ।
4. आवेदक छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना चाहिए, इस हेतु प्रमाणपत्र संलग्न करना होगा। जनजातीय परंपराओं, रीतिरिवाजों, संस्कृति की सामान्य जानकारी होनी चाहिए।
5, आवेदन की प्रकिया तथा निर्धारित तिथि:-
(i) आवेदन निर्धारित प्रपत्र में पूर्ण कर तथा आवश्यक दस्तावेज स्वयं सत्यापित कर दिनांक 03.01.2023 तक कार्यालय कलेक्टर(आदिवासी विकास शाखा) जिला सुकमा में जमा करेंगे।
(ii) आवेदन पत्र के परीक्षण उपरांत सही पाये गये आवेदन पत्र के आधार पर पात्रता रखने वाले आवेदकों को कार्यालय कलेक्टर,(आदिवासी विकास शाखा) जिला सुकमा में दिनांक 06 जनवरी 2023 को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जायेगा। आवेदक को साक्षात्कार हेतु आने-जाने का व्यय स्वयं वहन करना होगा।
(iii) साक्षात्कार के समय शैक्षणिक तथा अनुमव संबंधी मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। परीक्षण के उपरांत पात्र पाये गये आवेदकों को साक्षात्कार के लिये आमंत्रित किया जायेगा तथा साक्षात्कार की निर्धारित तिथि से दूरमाष,/ईमेल पर अवगत कराया जायेगा।
(iv) साक्षात्कार हेतु जिला कलेक्टर,/अध्यक्ष डीएलसी द्वारा जिला स्तर पर गठित समिति द्वारा निर्धारित तिथि पर साक्षात्कार समिति द्वारा प्रत्येक पात्र आवेदक का साक्षात्कार लिया जायेगा। साक्षात्कार समिति में मुख्यालय स्तर से विशेषज्ञों को भी आमंत्रित किया जा सकेगा।
(v) साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के मेरिट के आधार पर सफल अभ्यर्थियों की पदस्थापना की जायेगी। सफल प्रशिक्षार्थियों द्वारा 01 सप्ताह में ज्वाइनिंग देनी होगी अन्यथा ज्वाईन न करने की दशा में प्रतीक्षा सूची से अभ्यर्थी को अवसर दिया जायेगा। इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी (जिला कलेक्टर) का निर्णय अंतिम होगा।
(vi) पदस्थापना जिला स्तर पर सक्षम प्राधिकारी (जिला कलेक्टर) द्वारा की जायेगी। इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।
क्षेत्रीय कार्यकर्ता (फील्ड वर्कर)
1. वन अधिकार अधिनियम के कियान्वयन से संबंधित सौपे गये कार्य यथा-एफआरए एमपीआर क्यूपीआर
सभी ब्लाक स्तर से एफआरए डाटा संग्रहण कर प्रस्तुत कर अनुभाग अधिकारी राजस्व/ मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को उपलब्ध कराने में सहयोग करना।
2. वन अधिकार समितियों के सदस्य» मैदानी कर्मचारियों को एफआरए के कियान्वयन से संबंधित व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान करना एवं समस्याओं का निराकरण में सहयोग करना।
3. एसडीएलसी स्तर पर वन अधिकारों की मान्यता का दस्तावेजीकरण एवं डाटा का प्रस्तुतिकरण करने में सहयोग करना।
4. फील्ड विजिट करना तथा समस्याओं के संबंध में संबंधित व्यक्तियों //जनप्रतिनिधियों तथा शासकीय कर्मचारियों / अधिकारियों से चर्चा का समाघान निकालना |
5. व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र धारकों को पोस्ट क्लेम में सपोर्ट करना। इस हेतु संबंधित विभागों के
अधिकारी / कर्मचारियों से समन्वय स्थापित करना।
6. अनुमाग स्तर पर एफआरए सेल के बीच समन्वय स्थापित करने में सहयोग करना।
7. वन अधिकार अधिनियम के कियान्वयन से संबंधित विभागों के बीच जिला स्तर,/अनुभाग स्तर पर समन्वय स्थापित करना।
8. अनुभाग अधिकारी राजस्व,/मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत नोडल अधिकारी को रिपोर्टिंग करेंगे।
9 वन अधिकार जैसे- व्यक्तिगत, सामुदायिक एवं सामुदायिक वन संसाधन के दावे तथा साक्ष्य प्रस्तुत करने में कठिनाईयों का निराकरण इत्यादि में सहयोग प्रदान करना।
10. अनुभाग अधिकारी राजस्व,/ मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत द्वारा सौंपे गये अन्य कार्य ।
Important Links
Download Recruitment Form PDF | Link Click Here |
Download Recruitment PDF | Link Click Here |
Official Website | sukma.gov.in |